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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल डीजीपी को कारण बताओ नोटिस दिया: आगजनी-हमलों के बाद पुलिस की निष्क्रियता पर आयोग की शिकायत; हलफनामे का आदेश.
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस निष्क्रियता पर कारण बताओ नोटिस जारी किया.
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News18
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09-02-2026, 18:50
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस निष्क्रियता पर कारण बताओ नोटिस जारी किया.
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सुप्रीम कोर्ट ने हमलों और आगजनी में कथित पुलिस निष्क्रियता को लेकर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
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चुनाव आयोग ने शिकायत की कि एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को धमकी दी जा रही है.
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आयोग के हलफनामे में दावा किया गया कि एसआईआर सुनवाई के दौरान हमले और आगजनी की घटनाओं के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.
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मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने डीजीपी को एफआईआर और कार्रवाई की कमी के संबंध में एक व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समय सीमा भी सात दिनों के लिए बढ़ा दी है.
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