पति की लापरवाही पर अस्पताल के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का महिला के इलाज पर निर्देश.
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अस्पताल का बिल 1.5 करोड़: पति ने 4.5 साल से पत्नी को छोड़ा; हाईकोर्ट ने दखल दिया.
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News18•10-03-2026, 23:40
अस्पताल का बिल 1.5 करोड़: पति ने 4.5 साल से पत्नी को छोड़ा; हाईकोर्ट ने दखल दिया.
•बाईपास के पास एक निजी अस्पताल में एक महिला का लगभग साढ़े चार साल से इलाज चल रहा है, जिसका खर्च 1.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
•आरोप है कि पति ने आंशिक रूप से ठीक होने के बावजूद उसे घर नहीं ले जाया, जिसके बाद निजी अस्पताल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया.
•जस्टिस कृष्णा राव ने पति की भूमिका पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की, उनकी बीमार पत्नी के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाया.
•अस्पताल महिला को, जो व्हीलचेयर का उपयोग करती है और जिसका मस्तिष्क कार्य बरकरार है, सरकारी अस्पताल या घर स्थानांतरित करने की अनुमति मांग रहा है.
•कोर्ट ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को एक वरिष्ठ डॉक्टर नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो दो सप्ताह के भीतर महिला की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट सौंपेंगे; अगली सुनवाई 30 मार्च को है.