बाड़मेर शहर के नेहरू नगर ओवरब्रिज से गुजरते हुए वाहन,रॉन्ग साइड में होते है हादसे
बाड़मेर
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News1801-02-2026, 08:20

बाड़मेर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर FIR और वाहन जब्त, 6 महीने की जेल का प्रावधान

  • बाड़मेर पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, अब सिर्फ चालान नहीं होगा.
  • सड़क हादसों और यातायात अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.
  • गलत दिशा में वाहन चलाने पर अब FIR दर्ज की जाएगी और वाहन भी जब्त होगा.
  • यातायात प्रभारी मागाराम के अनुसार, BNS की धारा 281 के तहत FIR दर्ज हो रही है, जिसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है.
  • पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने सही दिशा में वाहन चलाने की अपील की है, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बाड़मेर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग अब गंभीर अपराध, FIR और वाहन जब्ती के साथ 6 महीने की जेल हो सकती है.

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