हैदराबाद में सड़क पर टेंट लगाने पर पुलिस की चेतावनी: उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल

हैदराबाद
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News18•31-01-2026, 06:48
हैदराबाद में सड़क पर टेंट लगाने पर पुलिस की चेतावनी: उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल
- •हैदराबाद पुलिस ने समारोहों के लिए सड़कों पर टेंट लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे यातायात समस्याएँ और सार्वजनिक असुविधा होती है.
- •ये नए नियम 'डायल 100' पर सड़क अवरोधों के बारे में बढ़ती शिकायतों के बाद आए हैं, जो छात्रों, कर्मचारियों और आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित करते हैं.
- •आपात स्थिति में भी सड़कों पर टेंट लगाने के लिए अब पुलिस की पूर्व अनुमति अनिवार्य है.
- •टेंट हाउस मालिकों को टेंट लगाने से पहले पुलिस की अनुमति सत्यापित करनी होगी; ऐसा न करने पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे.
- •उल्लंघन करने वालों को अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन साल तक की कैद सहित सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हैदराबाद पुलिस ने सड़क किनारे टेंट लगाने पर सख्त नियम लागू किए हैं, पूर्व अनुमति आवश्यक है और 3 साल की जेल हो सकती है.
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