राजस्थान में अशांत क्षेत्र कानून: जमीन बेचने से पहले लेनी होगी अनुमति, जानें पूरा मामला.

जयपुर
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News18•21-01-2026, 18:33
राजस्थान में अशांत क्षेत्र कानून: जमीन बेचने से पहले लेनी होगी अनुमति, जानें पूरा मामला.
- •राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान अशांत क्षेत्र अचल संपत्ति हस्तांतरण प्रतिषेध और परिसरों से बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण का प्रावधान विधेयक, 2026' को मंजूरी दी.
- •कानून का उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाए रखना, संवेदनशील क्षेत्रों में तनाव रोकना और स्थानीय निवासियों व किरायेदारों की संपत्तियों की रक्षा करना है.
- •राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार होगा जहाँ जनसांख्यिकीय संरचना तेजी से बदल रही है या सामाजिक अशांति होती है.
- •अशांत क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण (बिक्री/खरीद) के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होगी, ताकि दबाव में होने वाली बिक्री पर अंकुश लगे.
- •यह विधेयक घोषित अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों को मनमानी बेदखली से भी बचाता है, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: राजस्थान सरकार ने 'अशांत क्षेत्र कानून' लाकर संपत्ति हस्तांतरण और किरायेदारों के अधिकारों को विनियमित करने का फैसला किया है.
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