सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच के लिए राजस्थान ACB की शक्ति को बरकरार रखा
जयपुर
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News1823-01-2026, 13:34

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार जांच के लिए राजस्थान ACB की शक्ति को बरकरार रखा

  • सुप्रीम कोर्ट ने दो विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए राजस्थान ACB को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का पूर्ण अधिकार दिया है, जिसके लिए CBI की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है.
  • याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान ACB के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी, उनका तर्क था कि केवल CBI ही केंद्रीय कर्मचारियों की जांच कर सकती है और ACB द्वारा दायर आरोपपत्र अवैध थे.
  • न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखा.
  • सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए, जिसमें जांच के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होती है, रिश्वत मांगने जैसे मामलों पर लागू नहीं होती है.
  • यह महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों को मजबूत करता है, केंद्रीय सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है और भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक राष्ट्रीय मिसाल कायम करता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि राजस्थान ACB केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की स्वतंत्र रूप से जांच और मुकदमा चला सकती है.

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