ट्रेन में पेशाब करने वाले जज की बहाली पर SC ने लगाई रोक, कृत्य को 'घिनौना' बताया.
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News1813-01-2026, 10:39

ट्रेन में पेशाब करने वाले जज की बहाली पर SC ने लगाई रोक, कृत्य को 'घिनौना' बताया.

  • सुप्रीम कोर्ट ने नशे की हालत में ट्रेन में पेशाब करने के आरोपी न्यायिक अधिकारी की बहाली के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
  • यह घटना एक क्लास-II सिविल जज से संबंधित है, जिस पर कथित तौर पर ट्रेन के कोच में हंगामा करने, अभद्र व्यवहार करने और एक महिला की उपस्थिति में बर्थ पर पेशाब करने का आरोप है.
  • गवाहों के मुकर जाने और शराब के सेवन की मेडिकल पुष्टि न होने के कारण आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद, विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया था.
  • मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया था, उनके निष्कासन को 'मनमाना और अतार्किक' बताया था, और इसे जानबूझकर छिपाने के बजाय लापरवाही का कार्य माना था.
  • सुप्रीम कोर्ट ने जज के आचरण को 'घिनौना' और 'घोर अनुशासनहीनता' बताया, इस बात पर जोर दिया कि यह कृत्य न्यायिक गरिमा के विपरीत था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन में पेशाब करने वाले जज की बहाली रोकी, 'घोर अनुशासनहीनता' बताया.

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