इलाहाबाद हाई कोर्ट. ( फाइल फोटो)
इलाहाबाद
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News1819-12-2025, 09:02

नौकरशाहों के लिए 'माननीय' शब्द पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मांगा हलफनामा.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरशाहों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'माननीय' शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाया है.
  • यूपी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल कर कानूनी प्रावधान बताने का निर्देश दिया गया है.
  • कोर्ट ने कहा कि 'माननीय' शब्द संवैधानिक अधिकारियों और अदालतों की गरिमा को कम करता है और नौकरशाहों के लिए अनुचित है.
  • न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने योगेश शर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया.
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'माननीय' शब्द केवल मंत्रियों और संप्रभु कार्यों से जुड़े अधिकारियों के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौकरशाहों के लिए 'माननीय' शब्द के प्रयोग पर सवाल उठाया है.

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