इलाहाबाद HC ने नौकरशाहों के लिए 'माननीय' उपसर्ग पर सवाल उठाया.
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CNBC TV1818-12-2025, 18:10

इलाहाबाद HC ने नौकरशाहों के लिए 'माननीय' उपसर्ग पर सवाल उठाया.

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नौकरशाहों और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 'माननीय' उपसर्ग के उपयोग पर सवाल उठाया है.
  • कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को इस प्रथा को उचित ठहराने वाले कानून का खुलासा करने के लिए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
  • न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह संवैधानिक अधिकारियों और अदालतों की स्थिति को कम करने का एक तरीका है.
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'माननीय' उपसर्ग केवल मंत्रियों और अन्य संप्रभु पदाधिकारियों के लिए है, न कि राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए.
  • योगेश शर्मा द्वारा दायर याचिका से संबंधित इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद HC ने नौकरशाहों के लिए 'माननीय' उपसर्ग के उपयोग पर कानूनी आधार मांगा है.

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