अखलाक लिंचिंग: जज सौरभ द्विवेदी ने योगी सरकार की याचिका खारिज की, त्वरित सुनवाई का आदेश.

नोएडा
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News18•24-12-2025, 19:47
अखलाक लिंचिंग: जज सौरभ द्विवेदी ने योगी सरकार की याचिका खारिज की, त्वरित सुनवाई का आदेश.
- •गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कोर्ट ने मोहम्मद अखलाक लिंचिंग मामले में योगी सरकार की सभी आरोप वापस लेने की याचिका खारिज कर दी.
- •अपर जिला न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी ने सरकार के वकील की एक भी दलील नहीं मानी, जिससे वह सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं.
- •कोर्ट ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दैनिक सुनवाई के साथ त्वरित ट्रायल का आदेश दिया और सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.
- •सौरभ द्विवेदी प्रयागराज के मूल निवासी हैं, उन्होंने 2003 में बीएससी, 2006 में एलएलबी और 2008 में एलएलएम किया है.
- •अखलाक की बिसाहड़ा गांव में गोमांस की अफवाह पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी; सरकार ने आरोपियों के नामकरण में त्रुटि का हवाला देकर याचिका दायर की थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जज सौरभ द्विवेदी का योगी सरकार की याचिका खारिज करना राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है.
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