(मुंबई उच्च न्यायालय)
मुंबई
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News1809-01-2026, 12:55

हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा झटका, BJP उम्मीदवार नीलेश भोजने को चुनाव लड़ने की मिली अनुमति.

  • मुंबई हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार नीलेश भोजने के नामांकन पत्र को रद्द करने के फैसले को अवैध घोषित किया.
  • नवी मुंबई नगर निगम चुनाव के वार्ड नंबर 17 (ए) से भोजने का आवेदन कथित अवैध निर्माण के कारण खारिज कर दिया गया था.
  • शिवसेना (शिंदे गुट) के जिला अध्यक्ष किशोर पाटकर की शिकायत पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1डी) के तहत अयोग्यता हुई थी.
  • मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ ने कहा कि चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने 'अवैध और मनमाने ढंग से' अपनी शक्तियों का प्रयोग किया.
  • अदालत ने भोजने को चुनाव लड़ने की अनुमति दी और उनका नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी के फैसले को पलटा, BJP के नीलेश भोजने को नवी मुंबई चुनाव लड़ने की अनुमति मिली.

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