
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत दे दी।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों के आरोप लगे हैं। उनके और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
आशुतोष महाराज, जिन्हें आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है, एक शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं।