
प्रतीक्षा सूची वाले यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदल सकते हैं। यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
प्रस्थान के आठ घंटे के भीतर रद्द किए गए पुष्ट ट्रेन टिकटों पर कोई रिफंड नहीं दिया जाता है।
टिकट रद्द करने से संबंधित नए रेलवे नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू हो गए।