
भारतीय रेलवे के नए नियमों से अंतिम मिनट की यात्रा योजनाएँ प्रभावित होंगी, जिसके तहत प्रस्थान के आठ घंटे के भीतर रद्द किए गए पुष्ट टिकटों पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
प्रतीक्षा सूची वाले यात्री अपना बोर्डिंग पॉइंट नहीं बदल सकते हैं। कन्फर्म और आरएसी यात्री प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने ठेकेदार पात्रता मानदंडों को सख्त करने, तत्काल टिकट और रिफंड में सुधार करने और तत्काल के लिए आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण लागू करने सहित कई सुधार पेश किए हैं।