चुनाव आयोग का निर्देश: 24 जनवरी तक विसंगतियों की सूची प्रकाशित करें

पश्चिम बंगाल
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News18•21-01-2026, 21:49
चुनाव आयोग का निर्देश: 24 जनवरी तक विसंगतियों की सूची प्रकाशित करें
- •चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग के सीईओ को 24 जनवरी तक तार्किक विसंगतियों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया है.
- •यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची शामिल थे.
- •तथ्यात्मक विसंगतियों वाले मतदाताओं की सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित की जानी है.
- •सुप्रीम कोर्ट ने सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए दस दिन का समय देने और रसीद की पावती देने का भी आदेश दिया है.
- •इस प्रक्रिया से SIR प्रक्रिया, सुनवाई प्रक्रिया और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी होगी, नई तारीखों की घोषणा अभी बाकी है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: चुनाव आयोग ने 24 जनवरी तक मतदाता विसंगति सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया, जिससे अंतिम मतदाता सूची में देरी होगी.
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