दिल्ली स्कूल फीस कानून पर SC ने सुनवाई 2 फरवरी तक टाली

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News18•27-01-2026, 13:30
दिल्ली स्कूल फीस कानून पर SC ने सुनवाई 2 फरवरी तक टाली
- •सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूल फीस को विनियमित करने वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है.
- •दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुद्दों को सुलझाने के लिए चल रही बैठकों का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध किया.
- •शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार से शैक्षणिक वर्ष के बीच में दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को लागू करने के समय पर सवाल उठाया था.
- •निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के संघों ने अधिनियम और उसके नियमों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं, जो शुल्क मदों, लेखांकन को विनियमित करते हैं और कैपिटेशन शुल्क पर रोक लगाते हैं.
- •उच्च न्यायालय ने पहले शुल्क विनियमन समितियों के लिए अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनके गठन और शुल्क जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी थी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के नए स्कूल फीस कानून पर सुनवाई टाली, समाधान के लिए चर्चा जारी.
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