आप लॉकर में जो ज्वेलरी रखते हैं बैंक उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हैं।
आपका पैसा
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Moneycontrol26-01-2026, 20:39

बैंक लॉकर में रखा सोना चोरी होने पर क्या होगा? जानें RBI के नियम और अपनी जिम्मेदारी.

  • RBI नियमों के अनुसार, चोरी, आग, डकैती, इमारत ढहने या बैंक कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी होने पर बैंक जिम्मेदार होता है, लेकिन केवल वार्षिक लॉकर शुल्क के 100 गुना तक.
  • यदि आपके लॉकर का वार्षिक शुल्क 2,000 रुपये है, तो बैंक की अधिकतम मुआवजा राशि 2 लाख रुपये है, जो अक्सर गहनों के वास्तविक मूल्य से बहुत कम होती है.
  • बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से सोने के गहनों को हुए नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
  • बैंक लॉकर में जमा या निकाले गए सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, जिससे चोरी हुए सामान के वास्तविक मूल्य का आकलन करना मुश्किल हो जाता है.
  • बैंक लॉकर में रखे गहनों की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है; बैंक सामग्री का बीमा नहीं करते हैं और ग्राहकों को बीमा की पेशकश नहीं कर सकते हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बैंक लॉकर चोरी के लिए सीमित मुआवजा और प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं, ग्राहक ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं.

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