बजट 2026: वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिला-जुला अनुभव, टैक्स स्थिरता पर राहत नहीं

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Moneycontrol•01-02-2026, 17:00
बजट 2026: वरिष्ठ नागरिकों के लिए मिला-जुला अनुभव, टैक्स स्थिरता पर राहत नहीं
- •केंद्रीय बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों पर कोई नया टैक्स बोझ नहीं, लेकिन उच्च छूट या स्वास्थ्य खर्चों पर विशेष राहत की मांगें अनसुनी रहीं.
- •पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 60-79 वर्ष के लिए 3 लाख रुपये और 80+ वर्ष के लिए 5 लाख रुपये की मूल छूट सीमा अपरिवर्तित है.
- •धारा 80DDB के तहत चिकित्सा खर्चों पर कोई नई कटौती सीमा या महंगाई से जुड़ी राहत नहीं मिली.
- •NIMHANS 2.0 और रांची, तेजपुर जैसे क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन से डिमेंशिया और डिप्रेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा.
- •अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 की जगह नया अधिनियम 2025 आएगा, जिससे डिजिटल फाइलिंग सरल होगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स स्थिरता और स्वास्थ्य सेवा में राहत देता है, लेकिन प्रत्यक्ष वित्तीय राहत नहीं मिली.
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