होम लोन और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
नवीनतम
N
News1802-02-2026, 13:14

बजट 2026: टैक्स स्लैब और होम लोन में राहत नहीं, नई या पुरानी टैक्स रिजीम कौन सी बेहतर?

  • बजट 2026-27 में टैक्स स्लैब या होम लोन ब्याज छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी निराश.
  • सरकार ने नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने की कोशिश की है, हालांकि कोई नई टैक्स राहत घोषित नहीं की गई.
  • नई टैक्स रिजीम के तहत मौजूदा लाभों में ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंपनी द्वारा NPS में 14% तक योगदान और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट (₹15,000 या एक तिहाई तक) शामिल हैं.
  • धारा 24(b) के तहत ₹2 लाख की होम लोन ब्याज छूट सीमा अपरिवर्तित है, जो उच्च संपत्ति की कीमतों और ब्याज दरों का सामना कर रहे घर मालिकों के लिए एक बड़ा झटका है.
  • बचत खाते के ब्याज पर धारा 80TTA के तहत छूट की सीमा ₹10,000 पर बनी हुई है, जो इसे ₹50,000 तक बढ़ाने और FD को शामिल करने की सार्वजनिक मांग से कम है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में कोई नई टैक्स राहत नहीं, करदाताओं को नई बनाम पुरानी टैक्स रिजीम का मूल्यांकन करना होगा.

More like this

Loading more articles...