बजट 2026: टैक्स स्लैब और होम लोन में राहत नहीं, नई या पुरानी टैक्स रिजीम कौन सी बेहतर?

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News18•02-02-2026, 13:14
बजट 2026: टैक्स स्लैब और होम लोन में राहत नहीं, नई या पुरानी टैक्स रिजीम कौन सी बेहतर?
- •बजट 2026-27 में टैक्स स्लैब या होम लोन ब्याज छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं, मध्यम वर्ग और वेतनभोगी निराश.
- •सरकार ने नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने की कोशिश की है, हालांकि कोई नई टैक्स राहत घोषित नहीं की गई.
- •नई टैक्स रिजीम के तहत मौजूदा लाभों में ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंपनी द्वारा NPS में 14% तक योगदान और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट (₹15,000 या एक तिहाई तक) शामिल हैं.
- •धारा 24(b) के तहत ₹2 लाख की होम लोन ब्याज छूट सीमा अपरिवर्तित है, जो उच्च संपत्ति की कीमतों और ब्याज दरों का सामना कर रहे घर मालिकों के लिए एक बड़ा झटका है.
- •बचत खाते के ब्याज पर धारा 80TTA के तहत छूट की सीमा ₹10,000 पर बनी हुई है, जो इसे ₹50,000 तक बढ़ाने और FD को शामिल करने की सार्वजनिक मांग से कम है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट 2026 में कोई नई टैक्स राहत नहीं, करदाताओं को नई बनाम पुरानी टैक्स रिजीम का मूल्यांकन करना होगा.
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