NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम आसान होंगे, 1 अक्टूबर से बदलेंगे TDS कंप्लायंस के नियम

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Moneycontrol•03-02-2026, 21:53
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के नियम आसान होंगे, 1 अक्टूबर से बदलेंगे TDS कंप्लायंस के नियम
- •बजट 2026 में प्रस्तावित नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2026 से NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा.
- •वर्तमान में, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार को TAN प्राप्त करना, TDS काटना, टैक्स जमा करना और TDS रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, जिससे अनुपालन बोझ बढ़ता है.
- •अक्टूबर 2026 से, निवासी व्यक्तियों और HUF को NRI से प्रॉपर्टी खरीदते समय TDS काटने के लिए TAN की आवश्यकता नहीं होगी.
- •NRI प्रॉपर्टी लेनदेन के लिए निवासी विक्रेताओं के साथ लेनदेन के समान एक नया चालान-सह-विवरण फॉर्म पेश किया जाएगा.
- •आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 397(1)(C) में यह संशोधन अनुपालन बोझ को कम करने और प्रॉपर्टी लेनदेन को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: अक्टूबर 2026 से NRI से प्रॉपर्टी खरीदना सरल होगा, व्यक्तिगत खरीदारों के लिए TAN की आवश्यकता समाप्त होगी.
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