अंतिम चेतावनी: 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंक करें, वरना PAN निष्क्रिय होगा.

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Moneycontrol•15-12-2025, 23:28
अंतिम चेतावनी: 31 दिसंबर 2025 तक PAN-आधार लिंक करें, वरना PAN निष्क्रिय होगा.
- •पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है.
- •1 जनवरी 2026 से अनलिंक किए गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे.
- •निष्क्रिय पैन से ITR फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश जैसे वित्तीय कार्य रुक जाएंगे.
- •डेडलाइन के बाद ₹1,000 शुल्क और 30 दिन में पैन फिर से सक्रिय हो सकता है.
- •पैन-आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक किया जा सकता है; दोनों दस्तावेजों पर जानकारी का मिलान आवश्यक है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक PAN-आधार लिंक न करने पर आपके वित्तीय कार्य रुक सकते हैं.
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