पैन-आधार लिंक करें 31 दिसंबर 2025 तक: निष्क्रिय पैन का मतलब वित्तीय रुकावट!

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News18•26-12-2025, 13:28
पैन-आधार लिंक करें 31 दिसंबर 2025 तक: निष्क्रिय पैन का मतलब वित्तीय रुकावट!
- •पैन को आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करें, अन्यथा 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
- •निष्क्रिय पैन से कर फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन नहीं हो पाएंगे.
- •पैन को आधार से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ₹1,000 का अनिवार्य जुर्माना देना होगा.
- •1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन कार्ड बनाने वालों को लिंकिंग शुल्क नहीं देना होगा.
- •लिंकिंग का उद्देश्य लेनदेन को सुव्यवस्थित करना और डुप्लिकेट पैन कार्ड को रोकना है; स्थिति आयकर विभाग की साइट पर जांचें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करें, जुर्माना देकर, ताकि वित्तीय गतिविधियां सुचारु रहें.
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