आयकर रिफंड में देरी: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना होगी मुश्किल.

आपका पैसा
M
Moneycontrol•25-12-2025, 19:22
आयकर रिफंड में देरी: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना होगी मुश्किल.
- •कई करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा विसंगतियों के कारण रिफंड मिलने में देरी हो रही है.
- •विभाग ने "NUDGE" अभियान के तहत Form 16/26AS, HRA और दान दावों में बेमेल डेटा वाले रिटर्न को चिह्नित किया है.
- •करदाताओं को ईमेल/SMS (नोटिस नहीं) भेजे जा रहे हैं ताकि वे अपनी मूल रिटर्न की जांच करें.
- •गलतियों को सुधारने, नोटिस से बचने और समय पर रिफंड के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें.
- •समय सीमा चूकने पर रिफंड में और देरी, जांच और अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अतिरिक्त कर लग सकता है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके गलतियां सुधारें और समय पर रिफंड पाएं.
✦
More like this
Loading more articles...





