किसी टैक्सपेयर्स को यह लगता है कि उसने किसी डेटा को बढ़ाकर पेश किया है या गलत डिडक्शन क्लेम किया है तो वह 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है।
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Moneycontrol25-12-2025, 19:22

आयकर रिफंड में देरी: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें, वरना होगी मुश्किल.

  • कई करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा विसंगतियों के कारण रिफंड मिलने में देरी हो रही है.
  • विभाग ने "NUDGE" अभियान के तहत Form 16/26AS, HRA और दान दावों में बेमेल डेटा वाले रिटर्न को चिह्नित किया है.
  • करदाताओं को ईमेल/SMS (नोटिस नहीं) भेजे जा रहे हैं ताकि वे अपनी मूल रिटर्न की जांच करें.
  • गलतियों को सुधारने, नोटिस से बचने और समय पर रिफंड के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करें.
  • समय सीमा चूकने पर रिफंड में और देरी, जांच और अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अतिरिक्त कर लग सकता है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके गलतियां सुधारें और समय पर रिफंड पाएं.

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