31 दिसंबर तक ITR नहीं भरा? आपका आयकर रिफंड अटक सकता है.

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News18•26-12-2025, 17:33
31 दिसंबर तक ITR नहीं भरा? आपका आयकर रिफंड अटक सकता है.
- •AY 2025-26 (FY 2024-25) के लिए आयकर रिफंड में देरी हो सकती है यदि 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित ITR दाखिल नहीं किया गया.
- •31 दिसंबर, 2025, विलंबित और संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है; इसे चूकने पर त्रुटियों को सुधारने का विकल्प समाप्त हो जाएगा.
- •नियोक्ताओं को घोषित न की गई कटौतियां (धारा 80C, 80D, HRA) या कर-व्यवस्था में बेमेल जैसी विसंगतियां अक्सर सूचनाओं का कारण बनती हैं.
- •ITR डेटा और AIS/TIS/Form 26AS के बीच बेमेल, या अन्य आय (पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो, ब्याज) का खुलासा न करना भी रिफंड में देरी का कारण बनता है.
- •त्रुटि सूचनाएं प्राप्त करने वाले करदाताओं को जांच, दंड से बचने और समय पर रिफंड सुनिश्चित करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: AY 2025-26 के लिए रिफंड में देरी और कर जांच से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित ITR दाखिल करें.
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