होम लोन टैक्स बेनिफिट: पहली बार घर खरीद रहे हैं तो ऐसे उठाएं पूरा फायदा.

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Moneycontrol•16-02-2026, 15:54
होम लोन टैक्स बेनिफिट: पहली बार घर खरीद रहे हैं तो ऐसे उठाएं पूरा फायदा.
- •बजट 2026 में होम लोन पर टैक्स छूट जारी है, जिससे घर खरीदारों के लिए बचत के अवसर हैं.
- •धारा 80C के तहत मूलधन पर ₹1.5 लाख तक और धारा 24(b) के तहत स्व-अधिकृत घर के ब्याज पर ₹2 लाख तक की कटौती मिलती है.
- •पति-पत्नी संयुक्त लोन लेकर टैक्स बेनिफिट को अधिकतम कर सकते हैं, लेकिन लाभ पजेशन के बाद ही शुरू होते हैं.
- •नई टैक्स व्यवस्था में होम लोन कटौती सीमित है; बड़े डाउन पेमेंट, छोटी अवधि और प्रीपेमेंट के माध्यम से ब्याज कम करने पर ध्यान दें.
- •पहली बार घर खरीदने वाले धारा 80EEA जैसी अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं, और लचीले EMI विकल्प पुनर्भुगतान में मदद कर सकते हैं.
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