अगर तैयार (ready-to-move-in) घर खरीदा जाता है तो उसे कैपिटल एसेट बेचने की तारीख से दो साल के अंदर घर खरीदना होगा।
आपका पैसा
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Moneycontrol21-01-2026, 21:00

सेक्शन 54एफ छूट: क्या आप अभी घर खरीदकर बाद में शेयर बेच सकते हैं?

  • नोएडा के दीपक जैन मार्च 2026 तक शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन इस महीने घर खरीदना चाहते हैं और सेक्शन 54एफ के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर छूट चाहते हैं.
  • टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन ने पुष्टि की है कि व्यक्ति/एचयूएफ किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट (आवासीय घरों को छोड़कर) की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग करके एक नया घर खरीदकर सेक्शन 54एफ छूट का दावा कर सकते हैं.
  • रेडी-टू-मूव-इन घर के लिए, इसे एसेट बेचने के दो साल के भीतर या बिक्री से एक साल पहले खरीदा जाना चाहिए.
  • घर बनाने या निर्माणाधीन संपत्ति खरीदने के लिए, करदाता को निर्माण पूरा करने के लिए तीन साल मिलते हैं.
  • दीपक जनवरी में घर खरीद सकते हैं और मार्च 2026 तक बेचे गए शेयरों पर छूट का दावा कर सकते हैं, क्योंकि खरीद एसेट बिक्री से एक साल पहले की अवधि के भीतर है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आप शेयर बेचने से एक साल पहले घर खरीद सकते हैं और फिर भी सेक्शन 54एफ एलटीसीजी छूट का दावा कर सकते हैं.

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