सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट में बदलाव: बजट ने सेकेंडरी मार्केट निवेशकों को दिया झटका

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Moneycontrol•02-02-2026, 13:08
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट में बदलाव: बजट ने सेकेंडरी मार्केट निवेशकों को दिया झटका
- •केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर टैक्स छूट के नियमों में बदलाव की घोषणा की है.
- •SGB पर पूंजीगत लाभ टैक्स छूट अब सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी, खासकर सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों पर असर पड़ेगा.
- •जिन निवेशकों ने SGB को जारी होने के समय खरीदा था और परिपक्वता तक रखा, उन्हें अभी भी टैक्स-फ्री रिटर्न मिलेगा.
- •स्टॉक एक्सचेंज (सेकेंडरी मार्केट) से खरीदे गए SGB से होने वाले मुनाफे पर 1 अप्रैल, 2026 (वित्त वर्ष 2027) से टैक्स लगेगा.
- •SGB 2.5% वार्षिक ब्याज देते हैं, 8 साल की परिपक्वता अवधि होती है, और ऐतिहासिक रूप से उत्कृष्ट रिटर्न दिया है, पहली किश्त ने 10.87% CAGR दिया.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बजट के नए नियमों के तहत सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगेगा.
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