रिटर्न फाइल करने के बाद e-verification समय पर नहीं होने पर ITR अधूरी मानी जाती है, जिससे रिफंड जारी नहीं किया जाता।
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Moneycontrol08-01-2026, 14:54

आयकर रिफंड अटका? 2026 में भी देरी के 6 मुख्य कारण और समाधान.

  • आयकर विभाग ने दिसंबर 2025 तक अधिकांश रिफंड संसाधित किए, लेकिन 2026 में भी कई करदाता अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं.
  • देरी के मुख्य कारणों में ITR और फॉर्म 26AS/AIS में बेमेल, असत्यापित बैंक खाता और गलत कटौती का दावा शामिल है.
  • फाइलिंग के बाद समय पर ई-सत्यापन की कमी और जोखिम मूल्यांकन के लिए चिह्नित उच्च-मूल्य वाले लेनदेन भी रिफंड रोक सकते हैं.
  • आयकर विभाग द्वारा बैकएंड प्रोसेसिंग में देरी भी लंबित रिफंड का एक सामान्य कारण है.
  • करदाताओं को ITR विवरण, बैंक सत्यापन, ई-सत्यापन स्थिति की जांच करनी चाहिए और किसी भी नोटिस का तुरंत जवाब देना चाहिए.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: आयकर रिफंड में देरी के सामान्य कारणों को समझें और उन्हें तुरंत हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं.

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