टैक्स रिफंड में देरी, ब्याज शून्य? नुकसान से बचने के लिए नियम समझें!

पर्सनल फाइनेंस
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News18•22-12-2025, 16:53
टैक्स रिफंड में देरी, ब्याज शून्य? नुकसान से बचने के लिए नियम समझें!
- •आयकर रिफंड में देरी पर धारा 244A के तहत 6% वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन यह हर देरी पर लागू नहीं होता.
- •देरी के मुख्य कारण: गलत बैंक विवरण, आधार-पैन लिंक न होना, गलत दावे, डेटा बेमेल और बढ़ी हुई जांच.
- •यदि देरी करदाता की गलती (अधूरा विवरण, नोटिस का देर से जवाब) के कारण है, तो कोई ब्याज नहीं मिलता.
- •स्व-मूल्यांकन कर रिफंड पर ब्याज नहीं मिलता यदि अतिरिक्त कर स्वेच्छा से चुकाया गया हो, या रिफंड ₹100 से कम हो.
- •CBDT अधिसूचना 155/2025 CPC को पुराने कर बकाया के खिलाफ रिफंड समायोजित करने का अधिकार देती है, जिससे देरी होती है.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: टैक्स रिफंड के नियम समझें; करदाता की गलती से देरी और ब्याज का नुकसान हो सकता है.
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