नई टैक्स रीजीम में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है।
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Moneycontrol08-01-2026, 16:22

पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था: FY25-26 के लिए कौन सा विकल्प चुनें?

  • कंपनियों ने FY2025-26 के लिए निवेश प्रमाण मांगना शुरू कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को पुरानी या नई टैक्स व्यवस्था में से एक चुनना होगा.
  • पुरानी व्यवस्था में विभिन्न कटौतियां (80C, 80D, होम लोन) मिलती हैं लेकिन टैक्स दरें अधिक हैं; नई व्यवस्था में कम दरें और ₹75,000 की मानक कटौती है.
  • यदि कुल कटौतियां ₹8 लाख से कम हैं, तो नई व्यवस्था फायदेमंद है, जिसमें ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त है (₹75,000 मानक कटौती के साथ).
  • पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास HRA, होम लोन EMI और टैक्स-बचत निवेश जैसे महत्वपूर्ण मासिक खर्च हैं.
  • पुरानी व्यवस्था चुनने वाले कर्मचारियों को विभिन्न प्रमाण (HRA, 80C, 80D, LTA आदि) जमा करने होंगे; नई व्यवस्था में ऐसे कोई प्रमाण आवश्यक नहीं हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: कर्मचारियों को FY25-26 के लिए सही टैक्स व्यवस्था चुनने के लिए कटौती और दरों का मूल्यांकन करना होगा.

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