इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के पास हर साल नई रीजीम और पुरानी रीजीम में स्विच करने का विकल्प है।
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Moneycontrol14-01-2026, 20:00

यूनियन बजट 2026: नई और पुरानी इनकम टैक्स रीजीम में क्या है अंतर?

  • वित्त मंत्री 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी, जिसमें इनकम टैक्स सुधारों पर ध्यान रहेगा.
  • 2020 में शुरू की गई नई इनकम टैक्स रीजीम में टैक्स दरें कम हैं लेकिन कटौतियां और छूट कम मिलती हैं; 2023 में यह डिफॉल्ट विकल्प बन गई.
  • नई रीजीम में प्रमुख बदलावों में मूल छूट सीमा में वृद्धि (2023 में 3 लाख रुपये, 2025 में 4 लाख रुपये) और मानक कटौती में वृद्धि (2023 में 50,000 रुपये, 2025 में 75,000 रुपये) शामिल हैं.
  • पुरानी रीजीम में 70 से अधिक कटौतियां और छूट (जैसे 80C, 80D, 24B) मिलती हैं, लेकिन टैक्स दरें अधिक होती हैं और आयु वर्ग के अनुसार भिन्न होती हैं.
  • करदाता सालाना रीजीम बदल सकते हैं; प्रभावी टैक्स प्लानिंग के लिए, विशेष रूप से सरचार्ज के संबंध में, अंतर समझना महत्वपूर्ण है.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: करदाताओं को बेहतर वित्तीय योजना के लिए नई और पुरानी इनकम टैक्स रीजीम के अंतर को समझना चाहिए.

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