यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार ने इसके टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया था।
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Moneycontrol13-01-2026, 15:23

यूनियन बजट 2026: पिछले बजट में पुराने और नए टैक्सपेयर्स को क्या मिला?

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी.
  • यूनियन बजट 2025 में, नए टैक्स रीजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री किया गया, जिससे टैक्सपेयर्स को 2 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई.
  • धारा 87A के तहत छूट से वेतनभोगी व्यक्तियों को सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना होगा, यह केवल नए रीजीम के लिए है.
  • नए इनकम टैक्स रीजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए, जिसमें मूल छूट सीमा 4 लाख रुपये है.
  • पुराने टैक्स रीजीम के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें उच्च टैक्स दरों के बावजूद विभिन्न कटौतियाँ और छूट मिलती हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पिछले बजट में नए रीजीम के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिली, 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री हुई.

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