1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज के नए नियम: जीएसटी परिवर्तनों का वितरकों पर क्या असर?
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1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज के नए नियम: GST बदलावों से वितरकों पर पड़ेगा असर.
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CNBC TV18•26-02-2026, 15:46
1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड ब्रोकरेज के नए नियम: GST बदलावों से वितरकों पर पड़ेगा असर.
•1 अप्रैल, 2026 से म्यूचुअल फंड वितरकों को ब्रोकरेज भुगतान में संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि GST कुल व्यय अनुपात (TER) से बाहर हो जाएगा.
•KFin Technologies (KFintech) ने AMCs और वितरकों के लिए संशोधित ब्रोकरेज तंत्र की रूपरेखा जारी की है.
•SEBI के दिसंबर 2025 के TER ढांचे के व्यापक सुधार ने प्रबंधन शुल्क पर GST, STT और स्टांप शुल्क जैसे वैधानिक शुल्कों को अलग कर दिया है.
•1 अप्रैल, 2026 से, AMCs GST-विशिष्ट ब्रोकरेज दरों पर स्विच करेंगी, जिसका अर्थ है कि अपंजीकृत वितरकों को अब अंतर्निहित 18% कर घटक नहीं मिलेगा.
•अपंजीकृत वितरकों, विशेष रूप से INR 2 मिलियन GST सीमा से नीचे वालों को आय में लगभग 15% का प्रभाव दिख सकता है, हालांकि बाजार वृद्धि इसे ऑफसेट कर सकती है.