PAN-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: निष्क्रिय PAN और ₹1,000 जुर्माने से बचें.

पर्सनल फाइनेंस
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CNBC TV18•29-12-2025, 17:35
PAN-आधार लिंक की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: निष्क्रिय PAN और ₹1,000 जुर्माने से बचें.
- •आयकर विभाग द्वारा निर्धारित PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है.
- •लिंक न करने पर आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आवश्यक वित्तीय और कर-संबंधी गतिविधियां बाधित होंगी.
- •निष्क्रिय PAN से आयकर फाइलिंग, बैंकिंग, निवेश और अन्य उच्च-मूल्य वाले लेनदेन प्रभावित होंगे.
- •समय सीमा चूकने पर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए ₹1,000 का विलंब शुल्क लगेगा.
- •आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से लिंक करें: पहले भुगतान पूरा करें, फिर आधार-PAN लिंकिंग अनुरोध सबमिट करें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: 31 दिसंबर तक PAN को आधार से लिंक करें ताकि निष्क्रिय PAN और ₹1,000 विलंब शुल्क से बचा जा सके.
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