आधार-पैन लिंक करने की आज आखिरी तारीख: निष्क्रिय PAN से बचें, तुरंत करें!

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News18•30-12-2025, 13:09
आधार-पैन लिंक करने की आज आखिरी तारीख: निष्क्रिय PAN से बचें, तुरंत करें!
- •आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, जो वित्त मंत्रालय के तहत CBDT द्वारा अनिवार्य है.
- •समय सीमा चूकने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन प्रभावित होंगे.
- •incometax.gov.in पर लिंक करें: पैन/आधार दर्ज करें, ₹1,000 विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें, OTP सत्यापित करें और सबमिट करें.
- •लिंकिंग स्थिति SMS (UIDPAN को 567678/56161 पर भेजकर) या ई-फाइलिंग पोर्टल पर जांचें.
- •समय सीमा के बाद लिंक करने पर ₹1,000 का विलंब शुल्क लगता है, जटिलताओं से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई करें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: निष्क्रिय PAN और वित्तीय प्रभावों से बचने के लिए 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक करें.
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