टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर ₹75,000 जुर्माना, 30 दिन पर ₹1.5 लाख तक

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CNBC Awaaz•02-02-2026, 14:09
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर ₹75,000 जुर्माना, 30 दिन पर ₹1.5 लाख तक
- •केंद्रीय बजट 2026-27 में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देर से दाखिल करने के नियमों को और सख्त किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.
- •नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में एक दिन की देरी पर भी ₹75,000 का निश्चित जुर्माना लगेगा.
- •यदि देरी 30 दिनों से अधिक होती है, तो यह जुर्माना बढ़कर ₹1,50,000 हो जाएगा.
- •अनिवार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट जमा न करने पर पहले महीने की देरी के लिए ₹50,000 और उसके बाद ₹1,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
- •सामान्य आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना पहले जैसा ही रहेगा: ₹5 लाख तक की आय वालों के लिए अधिकतम ₹1,000 और अधिक आय वालों के लिए ₹5,000 तक.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: नए बजट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक दिन की देरी पर ₹75,000 का निश्चित जुर्माना, 30 दिन पर ₹1.5 लाख तक.
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