टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना, अप्रैल 2026 से लागू

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Moneycontrol•03-02-2026, 15:14
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर 1.5 लाख रुपये तक का जुर्माना, अप्रैल 2026 से लागू
- •केंद्रीय बजट 2026-27 में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी के लिए नए जुर्माने की घोषणा की गई है.
- •वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देर से फाइलिंग के लिए शुल्क संरचना बताई.
- •एक महीने तक की देरी के लिए 75,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- •एक महीने से अधिक की देरी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
- •ये नए प्रावधान 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, जो वर्तमान 0.5% टर्नओवर जुर्माने की जगह लेंगे.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर अप्रैल 2026 से 1.5 लाख रुपये तक का निश्चित जुर्माना लगेगा.
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