पत्नी के नाम पर शिक्षा ऋण: 8 साल तक पाएं भारी टैक्स छूट!

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News18•28-12-2025, 14:11
पत्नी के नाम पर शिक्षा ऋण: 8 साल तक पाएं भारी टैक्स छूट!
- •पत्नी के नाम पर शिक्षा ऋण लेने से आयकर अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण कर छूट मिलती है.
- •ऋण के ब्याज भुगतान पर अधिकतम आठ साल तक कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है, जो ब्याज भुगतान शुरू होने वाले वर्ष से प्रभावी होती है.
- •यह छूट मध्यमवर्गीय परिवारों पर वित्तीय बोझ को काफी कम कर सकती है, खासकर उच्च ब्याज दरों के साथ.
- •छूट का लाभ उठाने के लिए ऋण सरकारी बैंक या सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए.
- •विशेषज्ञों की सलाह है कि अधिकतम लाभ के लिए बैंक अधिकारियों से परामर्श कर उचित योजना बनाएं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: पत्नी के नाम पर शिक्षा ऋण लेने से आयकर में बड़ी छूट मिल सकती है, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा.
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