২০২২ সালে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন যাঁরা ডিএলএড পাশ করেননি, তাঁরাও চাকরিতে সুযোগ পাবেন বলে আগেই বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট।
शिक्षा और करियर
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News1807-01-2026, 19:54

सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश: 1982 प्राथमिक शिक्षकों को मिली नौकरी.

  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1982 प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी मिली.
  • ये उम्मीदवार 2020-22 सत्र में TET उत्तीर्ण और D.El.Ed पास थे.
  • 2022 की भर्ती में मेरिट सूची से बाहर किए जाने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था.
  • अदालत के आदेश के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को पैनल प्रकाशित किया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही D.El.Ed अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी 11,765 रिक्त पदों के लिए योग्य माना था.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 1982 D.El.Ed योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी मिली.

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