इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद
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News1804-01-2026, 07:35

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वेटिंग लिस्ट नौकरी की गारंटी नहीं.

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वेटिंग लिस्ट में होना नौकरी की गारंटी नहीं है.
  • कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेटिंग लिस्ट या चयन प्रक्रिया अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रह सकती.
  • जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने नीतीश मौर्य सहित पांच याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की.
  • याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज द्वारा विज्ञापित LT Grade Assistant Teacher पदों के लिए थे.
  • काउंसलिंग के बाद, यह आदेश दिया गया कि पिछली वेटिंग लिस्ट में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वेटिंग लिस्ट में नाम होना नौकरी की गारंटी नहीं है और इसकी वैधता सीमित है.

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