टोल प्लाजा का नया नियम: बकाया टोल पर गाड़ी बेचना, ट्रांसफर करना और फिटनेस सर्टिफिकेट बंद
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News1822-01-2026, 22:30

टोल प्लाजा का नया नियम: बकाया टोल पर गाड़ी बेचना, ट्रांसफर करना और फिटनेस सर्टिफिकेट बंद

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.
  • बकाया टोल प्लाजा टैक्स का भुगतान किए बिना वाहन बेचना, ट्रांसफर करना या फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना असंभव होगा.
  • ये नियम बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम (MLFF) के तहत टोल चोरी रोकने और सरकारी राजस्व हानि को रोकने के लिए लागू किए गए हैं.
  • नियमों में 'अनपेड यूजर फीस' की नई अवधारणा शामिल की गई है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत बकाया टोल को परिभाषित करती है.
  • वाहन हस्तांतरण के लिए आवश्यक फॉर्म 28 में अब बकाया टोल राशि का खुलासा करना अनिवार्य होगा.

यह क्यों महत्वपूर्ण है?: बकाया टोल टैक्स के कारण अब वाहन की बिक्री, हस्तांतरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कार्य रुक जाएंगे.

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