टोल टैक्स बकाया होने पर गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा

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News18•21-01-2026, 08:34
टोल टैक्स बकाया होने पर गाड़ी नहीं बेच पाएंगे, फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा
- •वाहन मालिकों को अब वाहन बेचने या फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले सभी लंबित टोल प्लाजा देनदारियों का भुगतान करना होगा.
- •सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 को अधिसूचित किया है.
- •इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता शुल्क अनुपालन में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह की दक्षता बढ़ाना और टोल चोरी को रोकना है.
- •बकाया टोल देनदारियों के कारण वाहन हस्तांतरण, फिटनेस नवीनीकरण और परमिट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी नहीं किया जाएगा.
- •फॉर्म 28 में अब आवेदक को वाहन के खिलाफ किसी भी टोल प्लाजा पर लंबित अपूर्ण उपयोगकर्ता शुल्क की जानकारी देनी होगी.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: सरकार ने टोल टैक्स बकाया होने पर वाहन बिक्री और फिटनेस प्रमाण पत्र पर रोक लगाने का नया नियम लागू किया है.
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