सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं निवेश, लेकिन ट्रेडिंग पर रोक. जानें नए नियम.

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News18•10-02-2026, 21:14
सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं निवेश, लेकिन ट्रेडिंग पर रोक. जानें नए नियम.
- •सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग या सट्टा लगाने की अनुमति नहीं है.
- •केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम की धारा 16 के तहत सरकारी कर्मचारियों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग से प्रतिबंधित किया गया है.
- •इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स और कमोडिटी ट्रेडिंग जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है.
- •लंबे समय के लिए (कम से कम छह महीने) शेयरों, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड और आरबीआई बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं.
- •यदि कुल निवेश छह महीने के मूल वेतन से अधिक हो तो संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए विशेष नियम हैं.
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