भारतीय रेलवे: ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर रुकने के नियम, 99% लोग नहीं जानते.

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News18•20-12-2025, 04:35
भारतीय रेलवे: ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर रुकने के नियम, 99% लोग नहीं जानते.
- •रेलवे अधिनियम 1989 में ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर रुकने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है.
- •सामान्यतः, यात्री यात्रा टिकट के साथ 2 घंटे तक स्टेशन पर रुक सकते हैं; कुछ स्टेशनों पर दिन में 2 घंटे और रात में 6 घंटे की अनुमति है.
- •प्रतीक्षा कक्ष मुख्य रूप से प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए हैं, लेकिन रात की ट्रेन से आने वाले यात्री सुबह तक रुक सकते हैं; दिन की ट्रेनों के लिए उपयोग सीमित है.
- •कुछ स्टेशनों पर 3 से 48 घंटे के सशुल्क प्रवास के लिए रिटायरिंग रूम उपलब्ध हैं, जिन्हें IRCTC या काउंटर से वैध टिकट/PNR के साथ बुक किया जा सकता है.
- •प्रदूषण, स्वास्थ्य जोखिम और जेबकतरों के कारण स्टेशन पर देर तक न रुकने की सलाह दी जाती है; घर पहुंचने तक अपना टिकट संभाल कर रखें.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: भारतीय रेलवे में उतरने के बाद रुकने की कोई निश्चित सीमा नहीं; सामान्यतः 2 घंटे की अनुमति है, टिकट रखें.
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