ट्रेन छूटी? भारतीय रेलवे के टिकट नियम जो 99% लोग नहीं जानते! जुर्माना से बचें.

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News18•30-12-2025, 17:54
ट्रेन छूटी? भारतीय रेलवे के टिकट नियम जो 99% लोग नहीं जानते! जुर्माना से बचें.
- •सामान्य (अनारक्षित) टिकट उसी श्रेणी की दूसरी ट्रेन में 3 घंटे के भीतर या अगली उपलब्ध ट्रेन तक मान्य है, लेकिन Rajdhani या Vande Bharat जैसी प्रीमियम ट्रेनों में नहीं.
- •आरक्षण टिकट वाले यात्री ट्रेन छूटने पर उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते; ऐसा करने पर उन्हें बिना टिकट माना जाएगा और भारी जुर्माना लगेगा.
- •जुर्माना देने से इनकार करने या TTE से बहस करने पर कानूनी कार्रवाई, RPF की संलिप्तता और संभावित कारावास हो सकता है.
- •यदि आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट है और आपने यात्रा शुरू नहीं की है, तो पूर्ण रिफंड संभव है; तुरंत TDR फाइल करें.
- •यदि आप बोर्डिंग स्टेशन पर अपनी आरक्षित ट्रेन चूक जाते हैं, तो आपकी सीट अगले दो स्टेशनों तक सुरक्षित रहती है, जिससे आप वहां से ट्रेन पकड़ सकते हैं.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: जुर्माने से बचने और सुगम यात्रा के लिए छूटी हुई ट्रेनों के रेलवे नियमों को समझें.
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