ट्रेनमध्ये विनयभंग (AI Image)
पुणे
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News1814-02-2026, 10:16

पुणे ट्रेन में महिला से छेड़छाड़: 73 वर्षीय आरोपी को 10 साल बाद मिली 6 महीने की सजा.

  • पुणे की एक अदालत ने 2016 में चलती ट्रेन में एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में 73 वर्षीय रमेश सदारमल केसवानी को दोषी ठहराया है.
  • आरोपी को छह महीने के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
  • यह घटना तब हुई जब पीड़िता उच्च शिक्षा के लिए तलेगांव से कासरवाड़ी जा रही थी.
  • यह मामला 10 साल तक चला, जिसमें रेलवे पुलिस ने लोक अभियोजक अश्विनी काले और हवलदार अमरदीप सालुंके के नेतृत्व में गवाहों की यादें धुंधली होने के बावजूद लगातार इसका पीछा किया.
  • यह फैसला सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है, जिसका श्रेय रेलवे पुलिस अधीक्षक अश्विनी सानप और उनकी टीम के प्रयासों को जाता है.

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