पुणे: दुर्घटना में मृतक के परिवार को 1.55 करोड़ का मुआवजा, लोक अदालत ने 8 माह में दिया न्याय.

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News18•14-12-2025, 11:56
पुणे: दुर्घटना में मृतक के परिवार को 1.55 करोड़ का मुआवजा, लोक अदालत ने 8 माह में दिया न्याय.
- •पुणे में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार को 1.55 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा.
- •यह जटिल दावा लोक अदालत के माध्यम से केवल आठ महीनों में सफलतापूर्वक सुलझाया गया.
- •मृतक नीळकंठ देशपांडे (50) एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर थे और उनका मासिक वेतन 1.80 लाख रुपये था.
- •31 जनवरी 2025 को स्वारगेट में रॉन्ग साइड से आई दुपहिया वाहन की टक्कर से उनकी मृत्यु हुई थी.
- •परिवार ने बीमा कंपनी HDFC Ergo के खिलाफ 2 करोड़ रुपये का दावा दायर किया था.
यह क्यों महत्वपूर्ण है?: यह लोकअदालत की दक्षता और त्वरित न्याय का महत्व दर्शाता है.
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