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पुणे के उस चौंकाने वाले मामले में फाँसी की सज़ा क्यों रद्द हुई, जहाँ 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या की गई और आरोपी की माँ ने भी साथ दिया?
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पुणे: मावळ दुष्कर्म-हत्या मामले में फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने POCSO कोर्ट का फैसला पलटा.
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News18
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14-03-2026, 10:38
पुणे: मावळ दुष्कर्म-हत्या मामले में फांसी की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने POCSO कोर्ट का फैसला पलटा.
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मुंबई हाईकोर्ट ने मावळ में 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी तेजस दळवी की फांसी की सजा रद्द कर दी है.
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विशेष POCSO कोर्ट ने तेजस दळवी को मौत की सजा और उसकी मां को, जिसने मदद की थी, सात साल की कैद सुनाई थी.
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हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाईं: अभियुक्तों को रासायनिक रिपोर्ट विश्लेषकों से जिरह का मौका नहीं मिला.
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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्तों के बयान सामूहिक रूप से दर्ज किए गए, जबकि उन्हें अलग से दर्ज करना अनिवार्य है.
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POCSO कोर्ट को सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर चार महीने के भीतर नया अंतिम फैसला सुनाने का आदेश दिया गया है.
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