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पुणे के जोड़े की शानदार शादी से कोर्ट तक का सफर: जल्द गर्भावस्था, सालभर में कलह और बड़ा फैसला.
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पुणे: तलाक के बाद महिला को मिली 63.64 लाख रुपये की गुजारा भत्ता और बेटी की कस्टडी.
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News18
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15-03-2026, 10:28
पुणे: तलाक के बाद महिला को मिली 63.64 लाख रुपये की गुजारा भत्ता और बेटी की कस्टडी.
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पुणे में माधुरी और अक्षय (बदले हुए नाम) की 29 जनवरी 2017 को धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन माधुरी के गर्भवती होने के कुछ समय बाद ही मतभेद शुरू हो गए.
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माधुरी के अपने माता-पिता के घर लौटने और बेटी को जन्म देने के बाद अक्षय ने 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी.
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एडवोकेट नीता भावर की मदद से माधुरी ने 2025 में कानूनी लड़ाई फिर से शुरू की, जिसके बाद पति का कड़ा क्रॉस-एग्जामिनेशन हुआ.
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जज के.वी. ठाकुर के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से, अक्षय माधुरी को 63 लाख 64 हजार रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने पर सहमत हुए.
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अदालत ने तलाक मंजूर कर लिया और माधुरी को बेटी की कस्टडी के साथ-साथ स्त्रीधन और शादी के सामान के मूल्य सहित महत्वपूर्ण गुजारा भत्ता भी दिया.
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