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तेलंगाना हाईकोर्ट का अहम फैसला: अकेले बच्चों की परवरिश करने वाली मां को 15 नहीं, 30 लाख रुपये मिलेंगे. पति की बोलती बंद.
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15 नहीं 30 लाख दोगे! अकेले बच्चों को पालने वाली मां के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला.
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News18
•
25-02-2026, 18:54
15 नहीं 30 लाख दोगे! अकेले बच्चों को पालने वाली मां के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला.
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने अकेले बच्चों को पालने वाली मां के पक्ष में फैसला सुनाया, पति को 30 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश.
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निचली अदालत द्वारा तय 15 लाख रुपये के गुजारा भत्ते को हाईकोर्ट ने दोगुना कर 30 लाख रुपये किया.
•
अदालत ने बच्चों (26 और 23 वर्ष) के पालन-पोषण में मां के अकेले संघर्ष को महत्वपूर्ण माना.
•
17.5 साल के अलगाव और मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक को बरकरार रखा गया.
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पति को अतिरिक्त 15 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है.
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